लखनऊ : सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, प्रशासन का बड़ा एक्शन
02 April
लखनऊ
बख्शी का तालाब क्षेत्र में गुरुवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया, यह कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई जब एडीएम और एसडीएम प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और पीएसी की दो टुकड़ियों के साथ मौके पर पहुंची तब करीब एक घंटे तक चले ऑपरेशन में तीन बुलडोजरों की मदद से पूरी संरचना को जमींदोज करते हुए मलबा भी हटा दिया गया. यह मस्जिद बीकेटी के अस्ती गांव में स्थित थी जिसे स्थानीय लोग लगभग 60 साल पुराना बताते हैं. प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण सरकारी खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जानकारी के मुताबिक, मामले की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जब प्रशासन ने सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 2025 में तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद को हटाने का आदेश देते हुए 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने एडीएम कोर्ट में अपील की लेकिन वहा भी राहत नहीं मिली. इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंचा.
मार्च को HC ने सुनाया फैसला
26 मार्च को हाईकोर्ट ने तहसीलदार के आदेश को सही ठहराते हुए मस्जिद हटाने के निर्देश दिए थे, हालांकि कोर्ट ने 36 हजार रुपये के जुर्माने को निरस्त कर दिया और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित जमीन खलिहान के रूप में दर्ज है और उस पर धार्मिक निर्माण करना नियमों के खिलाफ है. कोर्ट ने यह भी माना कि निर्माण में याचिकाकर्ताओं की सीधी भूमिका साबित नहीं हुई, लेकिन अवैध कब्जा हटाना जरूरी है.
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