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पेपर लीक करने वालों की संपत्ति होगी जब्त? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों को भेजा नोटिस

प्रतियोगी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की है। याचिका में पेपर लीक में शामिल आरोपियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्तियों की भी जांच कराने और अवैध संपत्ति मिलने पर उसे जब्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग भी की है।
याचिका में पेपर लीक के दोषियों को मिलने वाली सजा को एक के बाद एक लागू करने की मांग की गई है, ताकि ऐसे मामलों में कड़ी रोक लगाई जा सके। साथ ही, कानून आयोग को दूसरे देशों में पेपर लीक रोकने के उपायों का अध्ययन कर तीन महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पेपर लीक से मेहनत करने वाले छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने से छात्रों का समय, पैसा और करियर प्रभावित होता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 का भी हवाला दिया गया है।

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