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‘प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार’, पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई निदेशक समेत अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के सदस्यों को लेकर सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे और बुधवार को इसके गठन का आदेश जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी समिति को सौंपने का निर्देश देगा। जांच में प्रदर्शनकारियों की शिकायतों के साथ-साथ महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए पुलिस कार्रवाई के आरोपों को भी शामिल किया जाएगा। अदालत का यह कदम छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भूमिका और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच का रास्ता साफ करता है।

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