लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हुआ 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, जाने क्या-क्या है इसमें...?
27 July
नई दिल्ली
नीट पेपर लीक को लेकर पिछले सप्ताह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। हालांकि, सरकार ने सदन में पेपर लीक रोकने संबंधी प्रावधानों वाले विधेयक को पेश किया हैं। लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ।
मंगलवार तक स्थागित हुई लोकसभा
सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करने के बाद चौथी बार मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य सदन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कांग्रेस पर परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया।
परीक्षा संशोधन विधेयक में कारावास व जुर्माना दोनों ?
सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। बिल में परीक्षाओं में पेपर लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी।
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