सिंधु जल पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान....भारत ने दिए 'इंटेरनेशनल'.... जवाब
03 February
भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी (सिंधु जल संधि) से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने आदेश जारी किया है, वह अवैध और असंख्य्य है।
उसके ढांचे को भारत मान्यता नहीं देता। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत से कहा था कि वह अपने हाइड्रोपावर प्लांटों के ऑपरेशन रिकॉर्ड (विशेष रूप से बैगलीहर और किशनगंगा परियोजनाओं के पोंटेज लॉगबुक) प्रस्तुत करे, ताकि आगे की सुनवाई में उनका उपयोग किया जा सके। इसके लिए अदालत ने 9 फरवरी 2026 तक दस्तावेज देने या अनुपालन न करने का औपचारिक स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी दिया है।

