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बस्ती : दुष्कर्म व धमकी के मामले में एक को आजीवन कारावास....

बस्ती/संवाददाता/राधेश्याम यादव विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। पति रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उसकी 14 वर्ष की बेटी है। 10 अक्तूबर 2018 को सुबह नौ बजे वह घर से पैदल स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव की महिला का रिश्तेदार अरुण दूबे उर्फ आल्हा निवासी महदेव थाना वाल्टरगंज मिल गया और बेटी को स्कूल पहुंचने का झांसा देकर पर बैठा लिया।
वह स्कूल न ले जाकर दूसरे रास्ते पर ले गया और गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। धमकी दी कि किसी को बताओगी जान से मार दूंगा। किसी तरह बेटी घर पहुंची और घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अरुण को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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