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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की ₹52,00,000 की संपत्ति की गई कुर्क..

 अयोध्या

थाना मवई की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित आरोपी की लगभग 52 लाख रुपए की संपत्ति जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कुर्की की है। थानाध्यक्ष मवई ओम प्रकाश तिवारी ने बताया मुकदमा अपराध संख्या 281/ 2022 धारा 3(1)गैंगेस्टर अधिनियम में जिलाधिकारी द्वारा वाद संख्या 20-22 0423 000 5073 धारा 14(1) सरकार बनाम साबिर अली में जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार रुदौली अनूप कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अभियुक्त साबिर अली पुत्र फकीरे निवासी ग्राम धनौली थाना मवई की सम्पत्ति एक किता मकान 40/60 वर्ग फीट तीन कमरे एक बरामदा कीमत लगभग ₹52,00,000 जब्त कर तालाबंदी करके सील मोहर किया गया।                                                          


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