बाराबंकी : डबल जॉब घोटाले में हाईकोर्ट ने बाराबंकी DIOS को हटाने का आदेश, STF करेगी जांच..
26 April
बाराबंकी
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आने के बाद व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जहा सिटी इंटर कॉलेज से जुड़े इस प्रकरण में एक शिक्षक द्वारा एक ही समय में दो जगह नौकरी करने और वेतन लेने के आरोपों ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला खड़ा किया है वही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ओ.पी. त्रिपाठी को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं और पूरे प्रकरण की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंप दी है, अदालत की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.
आपको बतादे की बाराबंकी के सिटी इंटर कॉलेज का है, जहां सहायक अध्यापक (संस्कृत) अभय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को बिना सूचना दिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित एकलव्य विद्यालय में प्रवक्ता पद ज्वाइन कर लिया, इसके बाद वे वहां से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त हुए बिना ही वापस बाराबंकी लौट आए और कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से पुराने विद्यालय में फिर से ज्वाइन कर लिया वही याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश दीक्षित ने अदालत में दलील दी कि अभय कुमार छत्तीसगढ़ में तैनात रहते हुए भी बाराबंकी से वेतन लेते रहे. आरोप है कि DIOS कार्यालय और प्रधानाचार्य डॉ. शिव चरण गौतम ने नियमों को दरकिनार करते हुए उन्हें दोबारा ज्वाइन कराया और अक्टूबर 2025 का वेतन भी जारी कर दिया जबकि वह 14 नवंबर 2025 तक बीजापुर में कार्यरत थे. अदालत ने इसे गंभीर अनियमितता और जालसाजी का मामला माना है.
पूरे मामले की STF करेगी जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने जांच उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंप दी है, अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच अधिकारी का स्तर डीएसपी से कम न हो और पूरे मामले की गहन पड़ताल की जाए. माना जा रहा है कि जांच के दौरान अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है.
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