सुल्तानपुर: पीपी कमैचा के भौरियार में नाले की दोबारा खोदाई दिखाकर 1.39 लाख रुपये हड़पे ...
15 February
सुल्तानपुर। पीपीकमैचा के भौरियार ग्राम पंचायत में एक ही नाले की दोबारा खोदाई दिखाकर प्रधान पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक ने दोबारा 1.39 लाख का भुगतान कराकर राशि हड़प ली। कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में ग्राम पंचायत के प्रधान पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक दोषी पाए गए हैं। इस पर डीएम ने तीनों से बराबर की राशि वसूली का आदेश दिया है। गांव के ही मकसूद खान ने मामले में हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने विकास खंड स्तरीय टीम गठित करते हुए जांच का आदेश दिया था। टीम की जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 में भौरियार तालाब से अरैला गांव के बॉर्डर तक 95.50 हजार रुपये से नाले की खोदाई कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2022-2023 में उसी नाले की दोबारा सफाई व खोदाई दिखा दी और 1-39 लाख का भुगतान कराकर राशि हड़प ली। जांच में आरोप सही साबित होने पर तीनों से जवाब मांगा गया था। सही जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में प्रधान, सेक्रेटरी व तकनीकी सहायक पाए गए दोषी तीनों से सरकारी धनराशि की वसूली का आदेश जारी नियम को किया दरकिनार नाले की सफाई व खोदाई तीन साल के पहले नहीं कराई जा सकती।
नियम को नजरअंदाज करते हुए आरोपियों ने ठीक अगले साल ही नाले की सफाई व खोदाई दिखाकर पैसे हड़प लिए। डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना ने तीनों आरोपियों से वसूली करने का आदेश जारी किया है। उपायुक्त मनरेगा अनवर शेख ने बताया कि डीएम ने आरोपी प्रधान वाजिद अली व पंचायत सचिव हरिकेश कनौजिया से वसूली करके पैसे को सरकारी खाते में जमा करने का आदेश डीपीआरओ को दिया गया है। जबकि तकनीकी सहायक भानुप्रताप यादव से वसूली करने का आदेश खंड विकास अधिकारी को दिया गया है। रोजगार सेवक अमर बहादुर को चेतावनी जारी की गई है।