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उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण, क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला?

 लखनऊ  

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए चुनाव कराने का आदेश दिया है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है।


हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना रद्द करते हुए यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दे दिया। अब हर कोई जानना चाहता है कि ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है क्या, जिसके फेर में नगर निकाय चुनाव फंसा हुआ है?


क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला?
सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट का ये आदेश सभी राज्यों को लागू करना था, लेकिन अब तब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निकाय चुनाव में राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण तय कर सकती है।

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